ये मामला बाद में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उठाना शुरू किया. इसके बाद इस मामले सात यूरोपीय जजों की पीठ ने विचार किया और फैसला दिया कि अनुच्छेद 12 को हटा दिया जाए जो एक जोड़े को शादी करने से रोकता है.from Latest News OMG News18 हिंदी https://ift.tt/3ckkEpl
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