Budget 2019 Income Tax Expectations / अंतरिम बजट 2019 आजलोकसभा में पीयूष गोयल पेश करेंगे। इस बजट से देशवासियों को खासी उम्मीद है। चुनावी साल होने के चलते उम्मीद है कि इस बार के बजट से लोगों को काफी कुछ मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को अगर किसी चीज़ का इंतज़ार है तो वो है उनकम टैक्स स्लैब का। दरअसल 2014 से अब तक किसी भी बजट मंे इनकम टैक्स की लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। नतीजा लोगों को हर साल इनकम टैक्स में छूट मिलने का काफी इंतज़ार होता है इस बार भी कामकाजी लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीदे हैं। चुनावी वर्ष होने के नाते उम्मीद भी है कि सरकार इनकम टैक्स लिमिट में मामूली ही सही लेकिन राहत ज़रूर दे सकती है।बढ़ सकता है आयकर में छूट का दायराबजट से पहले जो ख़बरे सामने आ रही हैं उनके मुताबिक आयकर में छूट का दायरा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। चूंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है लिहाज़ा इस बात की पूरी संभावना है कि इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है।फिलहाल कितना लगता है टैक्समौजूदा टैक्स लिमिट की बात करें तो अभी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है। जबकि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 20 फीसदी टैक्स तय है। अगर आपकी आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो 30 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाता है।सेक्शन 80 सी के तहत भी बढ़ सकती है टैक्स छूटवही सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है। ये भी आखरी बार 2014 में ही बढ़ाई गई थी। उम्मीद है कि इस बार इस टैक्स छूट लिमिट को भी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जाए।आइए आपको बताते हैं कि 2014 से 2018 के तक आम बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं।बजट 2014-आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई-80सी के तहत बचत की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख हुई-होम लोन पर टैक्स छूट की लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई।बजट 2015-एनपीएस में निवेश पर अतिरिक्त 50 हजार रुपए पर टैक्स छूट दी गई।-सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री किया गया-हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया।बजट 2016-घर के किराए पर टैक्स छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए किया गया-5 लाख से कम आय वालों को टैक्स छूट 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए दिए गए।-घर खरीदारों को 35 लाख तक के लोन पर अतिरिक्त 50,000 रुपए की टैक्स छूटबजट 2017-2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स दर 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की गई-50 लाख से 1 करोड़ रुपए की कमाई पर 10% सरचार्जत-40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देकर 34,200 की छूट वापस ली-शेयरों से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगाया
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